PM Awas Yojana Reject List: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य 2029 तक सभी नागरिकों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को घर बनाने या खरीदने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
हाल ही में सरकार ने PM Awas Yojana Reject List जारी की है, जिसमें उन आवेदकों के नाम शामिल हैं जिनके फॉर्म किसी कारणवश अस्वीकार कर दिए गए हैं। यदि आपने भी आवेदन किया था, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका नाम इस सूची में है या नहीं।
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प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है:
- PMAY Urban: शहरी क्षेत्रों के लिए
- PMAY Gramin: ग्रामीण इलाकों के लिए
2024-25 के बजट में सरकार ने 3 करोड़ नए पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा है—जिसमें से 1 करोड़ घर शहरों में और 2 करोड़ गांवों में बनाए जाएंगे।
फॉर्म रिजेक्ट होने के आम कारण
आवेदन रिजेक्ट होने के पीछे कुछ आम वजहें हो सकती हैं:
- अधूरे या गलत दस्तावेज़
- फॉर्म में भरी गई गलत जानकारी
- पात्रता शर्तों को पूरा न करना
- पहले से सरकारी योजना का लाभ लेना
- आवेदक के नाम पहले से कोई पक्का घर होना
कैसे चेक करें PM Awas Yojana Reject List?

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं।
- “Beneficiary” सेक्शन में जाएं।
- आधार नंबर या एप्लिकेशन आईडी डालकर लॉगिन करें।
- स्टेटस पेज पर आपको पता चल जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत।
फॉर्म रिजेक्ट हुआ? ऐसे करें दोबारा आवेदन
यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो चिंता की कोई बात नहीं। आप दस्तावेज़ों में सुधार कर दोबारा आवेदन कर सकते हैं:
- वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं
- “Citizen Assessment” टैब में “Apply Online” पर क्लिक करें
- आधार नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करें
- सही दस्तावेज़ अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें
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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड / पैन कार्ड / वोटर ID
- आय प्रमाण पत्र (EWS/LIG के लिए)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट
- घर निर्माण का नक्शा या एग्रीमेंट
- खुद का पक्का घर न होने का शपथ पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना में निम्न श्रेणियां शामिल हैं:
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) – सालाना आय ₹3 लाख तक
- LIG (निम्न आय वर्ग) – सालाना आय ₹3-6 लाख
- MIG-I & MIG-II (मध्यम आय वर्ग) – ₹6 लाख से ₹18 लाख तक सालाना आय वाले नागरिक
EWS और LIG को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत सबसे ज्यादा लाभ मिलता है।
सहायता और संपर्क जानकारी
- पता: NBO बिल्डिंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011
- फोन: 011-23060484 / 23063285
- ईमेल: public.grievance2022@gmail.com | pmaymis-mhupa@gov.in
निष्कर्ष
PM Awas Yojana Reject List: PM Awas Yojana लाखों लोगों को अपना खुद का घर बनाने का सपना साकार करने का मौका दे रही है। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है, तो अभी अपना स्टेटस चेक करें, गलतियां सुधारें और दोबारा आवेदन करें। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा—इसलिए देरी न करें।
आज ही pmaymis.gov.in पर जाएं और अपना स्टेटस देखें।
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